सिविल कोर्ट में हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए दोषी पत्नी वीणा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। यह सजा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम ने सुनाई। कोर्ट ने पत्नी बीणा देवी को बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत नापो खूर्द निवासी अपने पति तिलेश्वर कुमार की हत्यकरने का दोषी पाया।