युवक की हत्या मामले में एडीजे द्वितीय सुधीर सिंहा ने पति- पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20, 000 रूपए जुर्माना भी लगाया है।जुर्माना की राशि नहीं देने पर छः महीने का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसकी जानकारी शुक्रवार की दोपहर 1:00 बजे दी गई है। मामला शहर के महिसौड़ी स्थित बिजली ऑफिस के पास का है।