रायबरेली: दीवानी न्यायालय ने नाम बदलकर हिंदू युवती से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सुनाई 10 वर्ष की कारावास की सजा
दीवानी न्यायालय ने,मंगलवार को,लालगंज थानाक्षेत्र के अंतर्गत,वर्ष 2021 में दर्ज हुए,दुष्कर्म के मामले में,एक अभियुक्त को,10 वर्ष के कारावास की सजा व ₹20000 का आर्थिक दंड लगाया गया है।सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी,दिनेश बहादुर सिंह ने बताया कि,पीड़िता पैरवी करते हुए,नाम बदलकर हिंदू युवक बनकर,हिंदू युवती से दुष्कर्म किए जाने के मामले में,सजा दिलवाई गई है।