भिवानी: भिवानी जिले में लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 6 से रात 10:00 बजे तक कर सकते हैं लोकसभा प्रत्याशी जिला निर्वाचन अधिकारी
भिवानी में जिला निर्वाचन अधिकारी नरेश नरवाल ने लाउडस्पीकर संबंधित आदेश किया जारी का चुनाव आचार संहिता का पालन नहीं किया गया तो होगी सख्त कार्रवाई साथ ही साथ उन्होंने समय भी लाउडस्पीकर के प्रयोग का किया जारी संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिए आज गुरुवार को दिशा निर्देश