मोतिहारी: एनडीपीएस कोर्ट-2 ने चरस तस्करी के मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए 14 वर्षों की सजा सुनाई
मोतिहारी कोर्ट में एनडीपीएस कोर्ट-2 सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी के एक मामले में नामजद अभियुक्त को दोषी पाते हुए 14 वर्षों की कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सजा मुशहरवा निवासी पन्नालाल दास को सुनाई गई है। जानकारी सोमवार शाम करीब 04 बजे मिली।