बालोद: दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के दोषी को 10-10 साल की सजा, पीड़िता को मुआवजा देने के दिए गए निर्देश
Balod, Balod | Jun 20, 2026 बालोद जिला न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) ताजुद्दीन आसिफ ने दुष्कर्म और हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी 40 वर्षीय कृष्ण कुमार चंद्राकर (40) को दोषी करार देते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(1) और धारा 109(1) के तहत 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।