दमोह: मप्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रकाश में रात्रि 10 से प्रात: 6 बजे के बीच कोलाहल हुआ प्रतिषेध, डीएम ने आदेश किए जारी
Damoh, Damoh | Mar 24, 2024 निर्वाचन के संचालन हेतु म.प्र.कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रकाश में रात्रि10 बजे से प्रात:6 बजे के बीच किसी भी प्रकार के कोलाहल को प्रतिषेध किया है। इस अनुक्रम में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रात:6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों को चलाने। चलवाने की अनुमति विहित शर्तों के साथ एवं पुलिस के सक्षम अधिकारी अभिमत प्राप्त कर दी जा सकेगी।