न्या0 जि0 एवं सत्र न्यायाधीश चित्रकूट शेषमणि त्रिपाठी ने,थाना मानिकपुर में पंजीकृत धारा 302 IPCके अभियुक्त,बसन्तलाल नि रामपुर कल्याणगढ़ थाना मानिकपुर को,आजीवन कारावास व 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से गुरुवार दण्डित कर,शाम 6बजे प्रेस नोट जारी किया।गौरतलब हो कि उक्त अभियुक्त ने बीते 2सितंबर को, मृतक को घुमाने क्व बहाने बारह के जंगल मे पत्थरो से पीट कर हत्या की थी।