बालोद: घरेलू विवाद में पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले पति को बालोद न्यायालय ने सुनाई उम्रकैद की सजा
Balod, Balod | May 11, 2026 घरेलू विवाद के चलते पत्नी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले आरोपी पति को बालोद न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के अनुसार माननीय एस.एल. नवरत्न की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी केवलचंद साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 200 रुपए अर्थदंड से दंडित किया