चिकासी थाने में वर्ष 2017 में दर्ज हुए अपहरण और पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमे में सुनवाई करते हुए न्यायालय विशेष पास्को एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर के द्वारा दो सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त मनोज निवासी ग्राम टोला खंगारन थाना चिकासी के अलावा बबलू निवासी सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर को दो सिद्ध करते हुए 4 वर्ष के कारावास और 20 हजार रूपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई।