होशंगाबाद नगर: नर्मदापुरम कलेक्टर ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक आरोपी को किया ज़िला बदर, सात को थाना हाजिरी का आदेश
रविवार शाम करीब 4 बजे कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी सोनिया मीना द्वारा जिले में शांति, कानून-व्यवस्था एवं सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1950 के तहत सख्त कार्रवाई की गई है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत कुल 08 प्रकरणों में आदेश पारित किए गए हैं। 01 प्रकरण में आरोपी को 01 वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर 7 को हाजिर के आदेश दिए।