भीलवाड़ा। गुरुवार को भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 न्यायाधीश अर्चना मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए छेड़छाड़ के आरोप में व पॉक्सो एक्ट की धाराओं में अभियुक्त सलीम मोहम्मद पुत्र सदीक मोहम्मद निवासी बदनोर को 3 वर्ष के कारावास और पंद्रह हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने 21 दस्तावेज व 9 गवाह पेश कर आरोप सिद्ध किए।