भारतीय न्याय संहिता (BNS) की नवीन धारा 143
यह धारा मानव तस्करी (Human Trafficking) या व्यक्ति के दुर्व्यापार के अपराध से संबंधित है। इसके तहत किसी व्यक्ति का शोषण करने के लिए उसकी खरीद-फरोख्त, अवैध भर्ती या परिवहन करना गंभीर अपराध माना गया है।
✓ मानव तस्करी का अर्थ शोषण के लिए किसी व्यक्ति को बल, धमकी, अपहरण, धोखाधड़ी या प्रलोभन देकर लाना या भेजना।
✓ इसमें शारीरिक या यौन शोषण, दासता, भीख मंगाना और अंगों को जबरन निकालना शामिल है।
✓ इस अपराध में पीड़ित की सहमति का कोई महत्व नहीं होता है।
सजा के प्रावधान सामान्य मामला:- कम से कम 7 साल से लेकर 10 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना।
एक से अधिक व्यक्ति या बच्चे की तस्करी:- 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा।
लोक सेवक द्वारा संलिप्तता:- आजीवन कारावास (शेष जीवन के लिए जेल) और जुर्माना।
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12 views | Jaipur, Rajasthan | Jul 29, 2026