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Gopalganj, Gopalganj | Jul 23, 2021

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अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों के लिए जागरूकता अभियान, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रवाना किए

गोपालगंज, 08 जून 2026। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु सोमवार को समाहरणालय परिसर, गोपालगंज से प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा कहा कि अन्य राज्यों से गोपालगंज जिले में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के लिए 10 जून 2026 से ISTP अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाना तथा अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

कार्यक्रम में जिला खनन पदाधिकारी श्री अनिल कुमार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री संदीप कुमार ने भी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता वाहनों के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वाहन मालिकों एवं चालकों को ISTP से संबंधित नियमों, पंजीकरण प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क की जानकारी दी जाएगी।

जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ISTP पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें तथा खनिज परिवहन से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेज एवं ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं खान विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

अन्य राज्यों से आने वाले खनिज वाहनों के लिए जागरूकता अभियान, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रवाना किए गोपालगंज, 08 जून 2026। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा लागू की जा रही इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) व्यवस्था के संबंध में जागरूकता फैलाने हेतु सोमवार को समाहरणालय परिसर, गोपालगंज से प्रचार-प्रसार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा कहा कि अन्य राज्यों से गोपालगंज जिले में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों के लिए 10 जून 2026 से ISTP अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य खनिज परिवहन को पारदर्शी बनाना तथा अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। कार्यक्रम में जिला खनन पदाधिकारी श्री अनिल कुमार एवं विशेष कार्य पदाधिकारी श्री संदीप कुमार ने भी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अधिकारियों ने बताया कि जागरूकता वाहनों के माध्यम से जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर वाहन मालिकों एवं चालकों को ISTP से संबंधित नियमों, पंजीकरण प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क की जानकारी दी जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों एवं चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ISTP पोर्टल पर अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें तथा खनिज परिवहन से संबंधित सभी नियमों का पालन करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बिना वैध दस्तावेज एवं ट्रांजिट पास के खनिज परिवहन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला प्रशासन एवं खान विभाग के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

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