बदायूं: माननीय न्यायालय पोक्सो 02 ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले अभियुक्त को 4 वर्ष कठोर कारावास व ₹12000 अर्थदंड की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | Apr 2, 2026 माननीय न्यायालय पोक्सो द्वारा अभियुक्त 1. परमानन्द 2. अनिल 3.आशीष उर्फ सर्वेश उपरोक्त को धारा 354(ख)/504/506 भादवि व धारा 9/10 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोष मुक्त किया गया तथा अभियुक्त भोला उपरोक्त को धारा 354(ख) भादवि के अन्तर्गत 04 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड जमा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास भगतना पडेगा।