नोहर: नोहर में चैक अनादरण के मामले में न्यायालय ने एक व्यक्ति को एक वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया
नोहर,चैक अनादरण के मामले में न्यायालय ने एक जने को एक वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित किया। चैक अनादरण के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट डिम्पल कुमार ने फैसला सुनाते हुए दोषी को एक वर्ष के कारावास और जुर्माने से दंडित किया। एडवोकेट उत्तम सिंह लूणा ने बताया कि नोहर के हनुमान प्रसाद ने दलीप सिंह को घरेलू कार्य के लिए ₹3 लाख उधार दिए चेक बाउंस होने पर फैसला