बदायूं: मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-I कोर्ट ने दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व ₹3,20,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | May 25, 2026 मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी-I कोर्ट, बदायूँ द्वारा अभियुक्त पिंकू को धारा 376,384,506 भादवि व 67 आई0टी0 एक्ट में 10 वर्ष के कारावास के दण्ड व 3,20,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। पैरवी करने वाले पैरोकार आरक्षी राहुल कुमार एवं विवेचक निरीक्षक श्री सौरभ सिंह तथा लोक अभियोजक श्री मदनलाल राजपूत का योगदान सराहनीय रहा।