जहानाबाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार सिन्हा द्वारा जहानाबाद जिले के काको प्रखंड स्थित पाली थाना के ग्राम बीबीपुर निवासी बृंद यादव, रामाशीष यादव, मुकेश यादव, रामलखन यादव एवं विद्या भूषण यादव को मार पीट के आरोप में दोषी पाते हुए, भारतीय दंड विधान की धारा 325 में दोषी पाया गया है,अभियुक्त वृन्द यादव को चार वर्ष सश्रम कारावास एवं पंद्रह हजार