तारानगर: तारानगर एसीजेएम कोर्ट ने 7 साल पुराने प्रकरण में आरोपी को 3 वर्ष 6 माह कठोर कारावास व ₹10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने तारानगर थाने में दर्ज 07 साल पुराने एक प्रकरण में क्षेत्र गाँव जोरजी का बास निवासी अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल को धारा 366 भादस में दोष सिद्ध मानते हुए 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया है व 10,000 रुपये के अर्थ दंड से भी दंडित किया है। पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने की।