पीली खंती क्षेत्र में हुए दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नर्मदापुरम की अदालत ने सोमवार को करीब 3 बजे आरोपी जीतु जरिया को दोषी ठहराते हुए भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103 के तहत दोहरे आजीवन कारावास तथा ₹5,000-₹5,000 के अर्थदंड से दंडित किया।