बुलंदशहर: कोर्ट ने धोखाधड़ी के अपराधी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹6,000 के अर्थदंड से दंडित किया
अभियुक्त किशन कुमार पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम बिहरा थाना अगौता जनपद बुलन्दशहर हाल पता रेस कोर्स कॉलोनी थाना कोतवाली नगर बुलन्दशहर के द्वारा वर्ष-1996 में पंजाब नेशनल बैंक सिकन्द्राबाद में 15 हजार रुपये की फर्जी रसीद जमा करने की घटना कारित की गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्द्राबाद पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। कोर्ट में अभियोजन की करवाई संपन्न कराई गई।