औरैया: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, फफूंद थाना क्षेत्र का पुराना मामला, ₹25 हजार का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने बेला थाना क्षेत्र के किशोरी से दुष्कर्म के मामले में निर्णय सुनाया। तथा दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावासव 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया। जिसे अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। उक्त मामले की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मृदुल मिश्र ने बताया कि बेल