गुना नगर: उपभोक्ता फोरम गुना ने सेवा में कमी पर महिंद्रा डीलर और बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया, भुगतान का आदेश दिया
गुना जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिरोशन आयोग ने महिंद्रा कार में खराबी पर उपभोक्ता रामनिवास शर्मा निवासी गुना के पक्ष में फैसला सुनाया। 24 मई को अधिवक्ता मनोहर मिरोठा ने बताया, गारंटी पीरियड में खराबी होने पर मरम्मत की राशि वसूल की। आयोग अध्यक्ष सुरेश चौबे और सदस्य सबीना अली ने महिंद्रा डीलर और बीमा कंपनी को कुल ₹42,055 दो माह में देने का 23 मई को फैसला सुनाया।