रतलाम नगर: रतलाम कोर्ट ने अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 10 साल की सजा, साथ में अर्थदंड भी
अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा दी है। उस पर 1500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। फैसला न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) राकेश कुमार शर्मा ने दिया है। गुरुवार रात दस बजे के लगभग प्रेस नोट जारी कर बताया प्रभारी उपनिदेशक व सहायक निदेशक अभियोजन अधिकारी आशा शाक्यवार ने बताया कि 10 जून 2023 को बाजना थाने।