नरकटियागंज: नगर परिषद ने टैक्स बकायेदारों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट देने का किया ऐलान
नरकटियागंज से एक बड़ी राहत की खबर की आई हैं— जहां नगर परिषद ने टैक्स बकायेदारों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट देने का ऐलान किया है। होल्डिंग टैक्स बकायेदारों के लिए बड़ी खुशखबरी है।अब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत टैक्स जमा करने पर ब्याज और जुर्माना — दोनों में 100 फीसदी छूट मिलेगी।यह योजना बिहार नगरपालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन योजना–2025 के तहत लागू की।