लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप वर्ष 2018 के नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के निकट पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 23 जुलाई 2026 को एडीजे-06, लखीमपुर खीरी की अदालत ने थाना गोला में दर्ज मुकदमा संख्या 440/2018 में फैसला सुनाया।
मामले के अनुसार, वर्ष 2018 में थाना गोला क्षेत्र के पूर्वी दीक्षिताना निवासी जाकिर पुत्र वाहिद के विरुद्ध एक नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर शादी के उद्देश्य से ले जाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी जाकिर को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष 5 माह 17 दिन के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में लोक अभियोजक रमेश चन्द्र मिश्रा तथा कोर्ट पैरोकार कांस्टेबल सद्दाम की विशेष भूमिका रही।
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