इटावा: पुलिस की पैरवी के चलते हत्या करने वाले अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, लगाया ₹30 हजार का अर्थदंड
Etawah, Etawah | Feb 19, 2024 चकरनगर थाने में वर्ष 2018 में दर्ज किए गए दहेज हत्या के मुकदमा में सुनवाई के दौरान ADJ-FTC कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा अभियुक्त सूरज सिंह पुत्र राजेश सिंह निवासी डिभौली को पुलिस की प्रभावी पैरवी व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोषी करार दिया गाया। कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹30 हजार का अर्थ दंड भी लगाया है।