अकबरपुर: माती कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड सुनाया
युवती को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में माती कोर्ट में एडीजे 15 ने अभियुक्त विपिन उर्फ छोटू पुत्र रामनरेश उर्फ पाला निवासी ग्राम दस्तमपुर थाना डेरापुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और ₹20,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया।