करनाल: हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के दौरान एग्जिट पोल पर रहेगी पाबंदी: जिलाधीश <nis:link nis:type=tag nis:id=haryanaelections nis:value=haryanaelections nis:enabled=true nis:link/>
Karnal, Karnal | Oct 4, 2024 जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए बताया कि भारत चुनाव आयोग के निर्देशानुसार हरियाणा विधानसभा आम चुनाव के चलते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 क की उपधारा एक व भारत आयोग की अधिसूचना की उपधारा 2 के दृष्टिगत 5 अक्तूबर 2024 को शाम 6.30 बजे तक मतदान समाप्ति के आधे घंटे बाद तक कोई भी व्यक्ति और मीडिया किसी भी प्रकार का एग्जिट पोल का आयोजन नहीं कर सकता है।