औरैया: किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 12 साल की कैद, अछल्दा थाना क्षेत्र का छह साल पुराना मामला, ₹35 हजार का अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अधिनियम अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने अछल्दा थाना क्षेत्र से लगभग छह साल पूर्व एक किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। कोर्ट ने दोषी पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो मृदुल मिश्र ने बताय