बहराइच: एनडीपीएस कोर्ट ने 2 किलो 100 ग्राम चरस बरामदगी मामले के अभियुक्त को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद की सज़ा सुनाई
शुक्रवार को दीवानी न्यायालय स्थित एनडीपीएस कोर्ट ने थाना रिसिया क्षेत्र में 2 किलो 100 ग्राम चरस बरामदगी मामले में अपना फैसला सुनाया इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 12 साल कैद की सजा सुनाई है इस मामले में जानकारी देते हुए विशेष लोग अभियोजक एनडीपीएस कोर्ट प्रेम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि घटना वर्ष 2016 में हुई थी।