बेतिया: बेतिया न्यायालय: नशीली गोली रखने के मामले में अभियुक्त को दो साल की सजा, ₹40 हजार जुर्माना
बेतिया से खबर है जहां आज 22जुलाई मंगलवार को करीब दो बजे बेतिया व्यवहार न्यायालय ने नशीली दवाओं के मामले में अभियुक्त अब्दुल रऊफ हुसैन को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है जुर्माना नहीं देने की स्थिति में अभियुक्त को चार माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। अनन्य विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने