बदायूं: मा0 न्यायालय एडीजे 10 कोर्ट ने मारपीट कर हत्या करने वाले 4 अभियुक्तों को 10 वर्ष कारावास व ₹25 हजार अर्थदंड से दंडित किया
Budaun, Budaun | May 8, 2026 मा0 न्यायालय बदायूँ द्वारा अभियुक्तगण 1.रामकिशन 2. अशोक 3.शिवकुमार 4.श्रीकृष्ण को धारा 323/34, 304/34 व 504 भादवि के अपराध में 10 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड प्रत्येक को 25,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अभियुक्तगणों को धारा 323/34 भादवि के अपराध में 01 वर्ष के साधारण कारावास के दण्ड व 1000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।