एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत ने डायन बिसाही के शक में घाघरा थाना क्षेत्र के डुको निवासी सावित्री देवी के हत्या के दो आरोपितों घाघरा निवासी लोहरा गोप व मतीराम गोप को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं दोनों दोषियों को 10-10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है।