ब्रह्मपुर थाना कांड संख्या 49 /1999 में चौथे अभियुक्त भीम तिवारी को बुधवार को 3:30 बजे अपराह्न में सजा सुनाई गई। फैसला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश पंचम संदीप कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया। चौथ अभियुक्त भी तिवारी को आजीवन कारावास के साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत ₹10000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है।