गुना नगर: मिलावटी दूध बेचने पर डेयरी संचालक को जिला कोर्ट ने सुनाई 1 साल की सजा ₹2000 जुर्माना, 19 साल पुराने मामले में दिया फैसला
गुना जिला न्यायालय ने मिलावटी दूध बेचने के आरोप में श्याम डेयरी के संचालक रूपम शर्मा को 1 वर्ष की सजा सुनाई है, ₹2000 जुर्माना किया है। 12 मई को ADPO मयंक भारद्वाज ने बताया, 29 नवंबर 2007 को तत्कालीन खाद्य निरीक्षक भावना ठाकुर ने बोहरा मस्जिद के पास डेयरी से सैंपल लिए थे, जो जांच में मिलावटी पाए गए। कोर्ट ने 19 साल इस मामले में अब फैसला दिया है।