#बालाघाट
एसआईआर में छूटा नाम दस्तावेज देकर मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे पात्र मतदाता
बीएलओ घर-घर पहुंचकर एकत्र करेंगे दस्तावेज,
18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा फार्म-6 भरकर करा सकेंगे नाम दर्ज
07, 08 और 09 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर का आयोजन
जिले में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान अनमैप्ड अथवा तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी होने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं, उनके नाम पुनः मतदाता सूची में दर्ज कराने की प्रक्रिया की जाएगी। इसी कडी में मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा ने 06 अक्टूबर को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिये। इस बैठक में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.पी. बर्मन उपस्थित थे।
एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान अनमैप्ड अथवा तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस जारी होने और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने से जिन पात्र व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट गए हैं, उनके नाम पुन: मतदाता सूची में शामिल करने बीएलओ द्वारा घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान पात्र व्यक्तियों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जा सकें। इसके साथ ही रैन बसेरों, श्रमिक बस्तियों तथा बेघर एवं वंचित वर्ग के व्यक्तियों के नामांकन के लिए आवश्यकतानुसार विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। एसआईआर के दौरान किसी कारणवश मतदाता सूची में नाम जुड़ने से रह गए पात्र व्यक्ति बीएलओ के संपर्क अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जोडने के लिए किसी भी आवेदक को फार्म-6 के साथ कोई घोषणा पत्र नही देना है।
18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा भी करा सकेंगे नाम दर्ज
ऐसे युवा, जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वे भी अपने नजदीकी मतदान केंद्र के बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 भरकर प्रस्तुत कर सकते हैं। पात्र नागरिकों एवं नए मतदाताओं से अपील की गई है कि वे बीएलओ के घर-घर संपर्क अभियान के दौरान आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। जिले के सभी 06 विधानसभा क्षेत्रों के 1785 मतदान केन्द्रों पर 07, 08 एवं 09 अक्टूबर को बीएलओ द्वारा शिविर लगाकर पात्र मतदाता के नाम जोड़ने के लिए फार्म -06 भरवाया जाएगा। 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले नये मतदाता के नाम मतदाता सूची में शामिल करने एडवांस में फार्म -06 भरवाए जाएंगे।
ईसीआईनेट (ECINET) के माध्यम से ऑनलाईन भरा जा सकता है फार्म-06
मतदाता अपने मोबाईल पर ईसीआईनेट एप्प के माध्यम से या ऑनलाईन मतदाता सूची में उसका नाम शामिल है या नही यह पता लगा सकता है। जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल नही है वे ऑनलाईन भी ईसीआईनेट एप्प के माध्यम से फार्म-6 भरकर आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन करने का सबसे बडा लाभ यह होता है कि आवेदक को अपने बीएलओ के पास नही जाना पडता है, बल्कि ऑनलाईन फार्म भरते ही वह बीएलओ की आईडी में दिखाई देने लगता है। ऐसे युवा जो 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है या 01 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं उनसे अपील की गई है कि वे ईसीआईनेट एप्प का उपयोग कर ऑनलाईन फार्म-6 भरकर मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराये।
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Balaghat, Madhya Pradesh | Oct 6, 2026