आगामी दिनों में आयोजित होने वाली स्कूलों की बोर्ड परीक्षा, वार्षिक परीक्षा और महाविद्यालयीन परीक्षाओं के सुव्यवस्थित संचालन और परीक्षार्थियों को अध्ययन के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो इसके लिए कलेक्टर जिला दंडाधिकारी मृणाल मीणा ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के अंतर्गत जिले में बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया