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औरंगाबाद: व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम चार ने आर्म्स एक्ट के अभियुक्त को सुनाई तीन साल की सजा, दो मामलों में लगाया ₹2000 का जुर्माना

व्यवहार न्यायालय औरंगाबाद के एसिजेएम चार प्रदीप चंद्रा की अदालत ने गुरुवार को देव थाना कांड संख्या -85/03,ट्राइल -67/26,जी आर 2117/03 में निर्णय पर सुनवाई करते हुए एक अभियुक्त बाबू लाल पाल उपदाहा देव को सज़ा सुनाई है,एपीओ सुरजीत सिंह ने बताया कि अभियुक्त को आर्म्स एक्ट के धारा 25(1-बी)ए में तीन साल की सजा और एक हजार रुपए जुर्माना लगाया है और धारा-26 में दो

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