अपहरण के एक मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सोमवार की शाम चार बजे दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5- 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपियों का नाम सुरेश मुसहर पुत्र लक्ष्मण मुसहर निवासी करनई कुंदन का डेरा थाना सुखपुरा व धनंजय मिश्रा मेघा पुत्र कामता मुसहर निवासी जीराबस्ती थाना सुखपुरा है।