जैसलमेर: 11 साल की मासूम बच्ची का मूल निवास प्रमाण पत्र प्रशासन ने किया खारिज, दस्तावेज में पति, सास, ससुर के संलग्न करने के आदेश
मंगलवार की शाम करीब 5:45 पर इमाम खान ने मीडिया को बताया कि 11 साल की नाबालिक मासूम बच्ची का मूल निवास प्रमाण पत्र तहसील ऑफिस में कार्यरत कार्मिकों ने खरीद कर दिया और कारण यह बताया की दस्तावेज में पति सास या ससुर के दस्तावेज नहीं थे मैहर ने बताया की 11 साल की मासूम बच्ची के पति और सास ससुर के दस्तावेज कहां से होंगे या आदेश मजाक किया है या तुगलकी फरमान ।