मरवाही: जीपीएम जिले में ससुराल वालों पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सश्रम कारावास की सजा
गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के धनौली में ससुरालवालों पर जानलेवा हमला करने वाले दामाद को न्यायालय ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने आरोपी धरमकोल को अर्थदंड से भी दंडित किया है। गुरुवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार यह घटना 29 सितंबर 2025 को हुई थी। आरोपी धरम कोल अपने ससुराल ग्राम धनौली