कर्वी: चित्रकूट में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास
चित्रकूट में बुधवार शाम 4:30 बजे जारी प्रेसनोट के अनुसार पॉक्सो एक्ट मामले में विशेष न्यायाधीश श्रीमती रेनु मिश्रा की अदालत ने थाना पहाड़ी निवासी छितानी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। वर्ष 2021 में नाबालिग से दुष्कर्म, गाली-गलौज और धमकी का मुकदमा दर्ज हुआ था।