सवाई माधोपुर: पीडितों को 2,25,000 रू की प्रतिकर राशि प्रदान करने के दिये आदेश:-अतुल कुमार सक्सैना, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
विभिन्न न्यायालयों एवं थानाधिकारियों से प्राप्त आपराधिक प्रकरणों के 3 प्रार्थना पत्र प्रतिकर हेतु लंबित थे। समिति द्वारा सामूहिक दुष्कर्म से पीड़ित महिला को अंतरिम स्तर के एक प्रार्थना पत्र में सर्वसम्मति से 1,25,000 रूपये तथा दुष्कर्म से पीड़ित महिला को 1,00,000 रु इस प्रकार दो प्रार्थना पत्रों में कुल दो लाख पच्चीस हजार रू की आर्थिक सहायता देने के आदेश दिए।