मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के मंदसौर में सहायक प्रबंधक व उनके माता-पिता न्यायालय से हुए दोष मुक्त ,जिसमें सत्र प्रकरण क्रमांक 23/2023 दर्ज होकर विचारण न्यायालय माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा सभी आरोपीगण को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया हैं,