बेगूसराय डीएम श्रीकांत शास्त्री के निर्देश पर सदर एसडीओ अनिल कुमार की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है ये आदेश आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी क्षेत्र की सुरक्षा, विधि-व्यवस्था और पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए है