विद्युत तार चोरी करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय ए0सी0जे0एम0 द्वितीय ने अभियुक्त गोल्डन उर्फ लक्ष्मीनारायण पुत्र रामेश्वर निवासी दया का पुरवा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹500 अर्थदंड से दंडित किया।