राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय जहां विगत 2 वर्षों में बाल विवाह का एक भी प्रकरण सामने नहीं आया हो, को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार की आपत्ती हो या कोई बाल विवाह का प्रकरण संज्ञान में हो, तो 19 जनवरी 2026 तक (शासकीय अवकाश के दिन भी) कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई ।