जिला पूर्ति अधिकारी धु्रव गुप्ता ने सोमवार दोपहर 12 बजे बताया कि खाद्यायुक्त के निर्देश अनुसार माह नवम्बर 2025 हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का, निःशुल्क वितरण कराया जाना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि खाद्यायुक्त के निर्देश के अनुपालन में जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को सूचित किया जाता है