अपर सत्र न्यायाधीश सोनभद्र ने हत्या के दोषी को शुक्रवार दोपहर 3 बजे आजीवन कारावास की सजा सुनाई साथ ही 10000 का जुर्माना भी लगाया ,अर्थ दंड अदा नहीं करने पर 3 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भी दोषी को भुगतनी होगी बता दें कि अभियुक्त छोटेलाल पुत्र स्वर्गीय दुखहरण निवासी ग्राम फफरा कुंड पनारी थाना ओबरा के खिलाफ वर्ष 2023 में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था ।